Q.निवारक निरोध अधिनियम (प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट) द्वारा क्या रोका जा सकता है?
Correct answer: आजादी का हक
Explanation
निवारक निरोध अधिनियम द्वारा व्यक्ति के आजादी का हनन होता है। निवारक निरोध राज्य के अधीन एक सांविधिक शक्ति है जिसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने के लिए हिरासत में ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 22(3) में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उसे अनुच्छेद 19 तथा 21 का भी लाभ नहीं मिलेगा।
निवारक निरोध अधिनियम द्वारा व्यक्ति के आजादी का हनन होता है। निवारक निरोध राज्य के अधीन एक सांविधिक शक्ति है जिसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने के लिए हिरासत में ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 22(3) में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उसे अनुच्छेद 19 तथा 21 का भी लाभ नहीं मिलेगा।