Q126.राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 167 के अन्तर्गत यदि अभिधारी नोटिस लेने से इन्कार करता है, तो —
Correct answer: नोटिस को उस स्थान के दो व्यक्तियों की उपस्थिति में उसके सामान्य निवास स्थान पर चिपकाकर तामील किया जाएगा
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